
बस मालिक पर ३ हजार रुपए का चालान, चालक का ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने लिखा पत्र
रपटे पर उफान मारती नदी में से बस निकालने पर आरटीओ की कार्रवाई
बस मालिक पर ३ हजार रुपए का चालान, चालक का ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने लिखा पत्र
बदरवास। जिले के बदरवास विकासखंड के इंदार थाना अंतर्गत रविवार सुबह बिजरौनी गांव में उफान मारती नदी के रपटे में से यात्री बस निकालने के मामले में शिवपुरी आरटीओ ने बस मालिक पर ३ हजार रुपए का जुर्माना करते हुए बस गुना जिले में पंजीकृत होने के चलते गुना आरटीओ को वाहन चालक का लाइसेंस निरस्त करने के लिए पत्र लिखा है।
जानकारी के मुताबिक रविवार की सुबह इंदार थाना क्षेत्र के बिजरौनी गांव में गुना से रन्नौद के कदवाया जा रही बस के ड्राइवर ने नदी में तेज बहाव के बीच रपटे में से बस को लापरवाही पूर्वक निकाल दिया। वाहन चालक ने बस में सवार यात्रियों के बारे में भी नही सोचा। मौके पर मौजूद लोगों ने रपटे से निकलती बस का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए शिवपुरी आरटीओ रंजना सिंह कुशवाह ने इंदार पुलिस द्वारा बस को जप्त कराते हुए बस मालिक पर ३ हजार रुपए का जुर्माना व गुना जिले के आरटीओ को चालक का लाइसेंस निरस्त करने के लिए पत्र लिखा है। बस अभी पुलिस थाने में रखी है।