
व्यापारी की आंखो में मिर्ची डालकर १८ लाख की लूट करने वाले आरोपियों को ७ साल की कैद
३-३ हजार रुपए भुगतना होगा जुर्माना
शिवपुरी। जिला कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विवेक पटेल ने कोलारस में एक व्यापारी की आंखो में मिर्ची डालकर की गई १८ लाख रुपए की लूट के मामले में आरोपियों को दोषी मानते हुए ७-७ साल की कैद व ३-३ हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले में शासन से पैरवी एडीपीओ शिवकांत कुलश्रेष्ट ने की।
अभियोजन के मुताबिक कोलारस नगर में २४ नवम्बर २०२० को फरियादी गर्वित सिंघल ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि वह अपने दाल मिल पर काम करने वाले मजदूरो व किसानों के माल का भुगतान करने के लिए एसबीआई बैंक से १८ लाख रुपए निकालकर एक्टिवा गाड़ी से दालमिल जा रहा था। दोपहर करीब १.१५ बजे रफीक ढाबा के पास एक बाइक पर आए बदमाशों ने उसे घेर लिया और व्यापारी की आंखो में मिर्ची डालकर गर्दन पर चाकू लगाकर नोटो से भरा बैग लूटकर ले गए थे। पुलिस ने पहले तो इस मामले में अज्ञात बदमाशों पर केस दर्ज किया, लेकिन बाद में जांच के बाद पता चला कि घटना को बलवंत सिंह उर्फ कुलदीप (३०)पुत्र बल्देव सिंह सरदार निवासी महादेव टोरिया सेसई सडक़ थाना कोलारस, जोरावर (२६)पुत्र दलवीर सिंह सिख निवासी डोंगरपुर थाना कोलारस, साहब सिंह (२८)पुत्र हरदयाल सिंह सिख निवासी निवोदा थाना कोलारस व भरत सिंह (२६)पुत्र लोकपाल सिंह चौहान निवासी डोंगरपुर कोलारस ने घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लूटी गई रकम में से कुछ नकदी बरामद कर ली थी। विवेचना के बाद पुलिस ने चालान कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने दोनो पक्षों की सुनवाई के बाद आरोपियों को दोषी माना और उनको यह सजा सुनाई है।






