युवक की हत्या करने वाले तीन आरोपियों को आजीवन कारावास
करैरा। जिले के करैरा कोर्ट के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने हत्या के मामले में तीन आरोपियों को दोषी मानते हुए उन्हें आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामले में पीडि़त पक्ष से पैरवी सुनील भदौरिया विशेष लोक अभियोजक करैरा ने की।
अभियोजन के मुताबिक २९ जुलाई २०२२ को पुरानी रंजिश पर से मीट मार्केट पुल के पास जब कुलदीप खटीक निवासी करैरा निकल रहा था, तभी उसको दीपक पुत्र ठाकुरदास जाटव, ठाकुरदास पुत्र मनीराम जाटव व बालकिशन उर्फ गोलू पुत्र ठाकुरदास जाटव निवासीगण मीट मार्केट के पास करैरा ने घेर लिया और पहले तो लाठियों व लोहे के सब्बल से मारपीट की और फिर आरोपियों ने कुलदीप के सिर पर पत्थर पटककर उसको जान से मार दिया। पुलिस ने इस मामले में तीनो आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर विवेचना उपरांत चालान कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने दोनो पक्षों की दलीलें व सबूत देखने के बाद तीनो आरोपियों को दोषी माना और उनको आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। बता दें कि आरोपी एक ही परिवार के सदस्य है।