
बाइक चोरी के दो आरोपी चोरो को २ साल की कैद
१-१ हजार रुपए का भुगतना होगा अर्थदंड, प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट ने सुनाया फैसला
शिवपुरी। जिला कोर्ट के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अमित प्रताप सिंह ने बाइक चोरी के मामले में आरोपी चोरो को दोषी मानते हुए दो-दो साल की कैद व एक-एक हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले में शासन से पैरवी एडीपीओ सुषमा गौतम ने की।
अभियोजन के मुताबिक फरियादी नरेन्द्र शर्मा ने कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी कि २८ अप्रैल २०२३ को दोपहर एक बजे बाजार से काम करके वापस अपने घर आया था। बाइक घर के बाहर खड़ी थी, तभी उस बाइक को अज्ञात चोर चुराकर ले गए। काफी तलाश के बाद बाइक नही मिली तो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर पड़ताल की तो पता चला कि बाइक को ब्रजेश पुत्र रामगिरी गोस्वामी निवासी ग्राम जाखनौद थाना पोहरी व महेश पुत्र पन्नालाल गुर्जर निवासी इमलावदा थाना कोलारस को चोरी गई बाइक के साथ पकड़ लिया। जबकि एक आरोपी महेश अभी फरार है। मामले में जांच के बाद पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया। पूरे मामले में कोर्ट ने दोनो पक्षों की सुनवाई करते हुए दोनो चोरो को दोषी मानते हुए दो-दो साल कैद व एक-एक हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। एक आरोपी महेश के फरार होने पर उसकी गिरफ्तारी के बाद कोर्ट निर्णय सुनाएगा।
वन आरक्षक से मारपीट करने वाले आरोपियों को एक-एक साल की कैद
कोलारस कोर्ट के प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट प्रशांत पांडे ने वन आरक्षक लखनलाल के साथ मारपीट करने वाले आरोपियों नरसिंह (३४)पुत्र हरिचरण खंगार व उसके तीन भाईयों लोकेन्द्र (२४), दिलीप उर्फ देवेन्द्र (३२) और महेंद्र (२७) सभी निवासीगण राजगढ़ थाना तेंदुआ को दोषी मानते हुए एक-एक साल कैद व एक-एक हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। घटना २२ जुलाई २०२० की है जबकि वन आरक्षक लखनलाल राजगढ़ वीट में पौधारोपण के साथ दीवार निर्माण करा रहा था, उसी समय यह आरोपी एक साथ मौके पर आ गए और खुद की जमीन बताते हुए विवाद करने लगे और आरक्षक से जमकर मारपीट की। इसके बाद तेंदुआ थाना पुलिस ने आरोपियों पर केस दर्ज कर चालान कोर्ट में पेश किया था और कोर्ट ने सुनवाई के बाद यह फैसला दिया। मामले में शासन से पैरवी एडीपीओ वर्षा पाठक ने की।