पति की हत्या कराने वाली पत्नि, प्रेमी सहित तीन आरोपियों को आजीवन कारावास
१९ हजार रुपए का भुगतना होगा जुर्माना, अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला
शिवपुरी। जिला कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश अमित कुमार गुप्ता ने पति की हत्या कराने वाली पत्नी व उसके प्रेमी सहित तीन लोगों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास के साथ १९ हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले में शासन से पैरवी डीपीओ मनोज कुमार जैन ने की।
अभियोजन के मुताबिक १६ अक्टूबर २०२१ को मनोज पाल ने देहात थाने में अपने भाई अजब सिंह के गायब होने की शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस को अगले दिन एक युवक का शव मझेरा के जंगल में मिला, जिसकी पहचान अजब सिंह के रूप में हुई। पुलिस ने जब मामले की पड़ताल की तो पता चला कि अजब पाल की पत्नी शारदा पाल के उसकी बहनोई सुखदेव पाल से अवैध संबंध थे। इन संबंधो की जानकारी पति को लग गई थी और पति हमेशा इसी बात को लेकर शारदा से विवाद करता था। इसलिए शारदा ने पति को मारने की साजिश अपने प्रेमी के साथ रची और फिर घटना वाले दिन सुखदेव पाल निवासी कुंअरपुर थाना सिरसौद ने अपने साथी लक्ष्मण कुशवाह के साथ मिलकर अजब पाल की हत्या कर दी। पुलिस ने तीनो आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर विवेचना उपरांत चालान कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने दोनो पक्षों की सुनवाई करते हुए आरोपियों को दोषी माना और तीनो को आजीवन कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है।