
अवैध जहरीली शराब बेचने वाले को ६ माह का कारावास
भुगतना होगा एक लाख रुपए का अर्थदंड
शिवपुरी। जिला कोर्ट के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सज्जन सिंह सिसौदिया ने अवैध कच्ची शराब बेचने वाले आरोपी को दोषी मानते हुए ६ माह का कारावास व एक लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामले में शासन से पैरवी एडीपीओ शिवकांत कुलश्रेष्ठ ने की।
अभियोजन के मुताबिक १० जून २०२३ को फिजिकल थाना पुलिस ने कर्बला चौराहे के पास से एक युवक प्रदीप उर्फ बुद्धु (२१)पुत्र हरिमोहन धाकड़ निवासी ग्राम इमलीपुरा मोहना जिला ग्वालियर को जहरीली शराब के साथ पकड़ा था। पुलिस ने आरोपी पर आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कोर्ट में चालान पेश किया। मामले में कोर्ट ने दोनो पक्षों की सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी माना और उसे यह सजा सुनाई है।