
चैक बाउंस के आरोपी को दो माह की सजा, ३ लाख १२ रुपए का भुगतना होगा प्रतिकर
प्रतिकर जमा ना करने पर भुगतना होगा एक माह का साधारण कारावास
शिवपुरी। जिला कोर्ट के न्यायिक मजिस्ट्रेट ने चैक बाउंस के मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए उसे दो माह का कारावास व ३ लाख १२ हजार रुपए प्रतिकर जमा करने की सजा सुनाई है। प्रतिकर जमा न करने पर आरोपी को एक माह का अलग से कारावास भुगतना होगा। मामले में पीडि़त पक्ष से पैरवी एडवोकेट गजेन्द्र ङ्क्षसह यादव ने की।
अभियोजन के मुताबिक राजकुमारी शर्मा निवासी एबी रोड ने बताया कि उसने अपने मिलने वाले एक युवक संतोष पुत्र मातादीन शर्मा निवासी गोशाला को २ लाख ५० हजार रुपए १० जनवरी २०१८ को दिए थे। इसके बदले में संतोष शर्मा ने एक चैक राजकुमारी शर्मा को दिया था। बाद में जब राजकुमारी ने चैक बैंक में गलाया तो वह बाउंस हो गया। इसके बाद राजकुमारी ने एक परिवाद कोर्ट में लगाया जिस पर से कोर्ट ने दोनो पक्षों की सुनवाई करते हुए आरोपी संतोष को दोषी माना और यह सजा सुनाई है।