February 2, 2026

पत्नी को मारकर फांसी के फंदे पर लटकाने वाले पति को आजीवन कारावास
भुगतना होगा १५०० रुपए का अर्थदंड, प्रथम सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला
करैरा। जिले के करैरा कोर्ट के प्रथम सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार कुशवाह ने पत्नी की हत्या के एक महत्वपूर्ण मामले में आरोपी पति को दोषी मानते हुए उसे आजीवन कारावास व १५०० रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामले में शासन से पैरवी अपर लोक अभियोजक धनंजय पांडेय ने की।
अभियोजन के मुताबिक दिनारा के छितीपुर गांव निवासी हुकुम सिंह पुत्र रामनाथ लोधी ने ६ मई २०२१ को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि दोपहर १२.३० बजे उसके बेटे कौशल लोधी के चिल्लाने की आवाज आई और फिर देखा तो उसकी बहू ज्योति फांसी के फंदे पर लटकी हुई थी। पुलिस ने मामले में जांच की तो पता चला कि कौशल ने ज्योति की गला दबाकर हत्या की और फिर उसे खुदकुशी का रूप देने के लिए फांसी के फंदे पर लटका दिया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी कौशल पर हत्या का केस दर्ज कर विवेचना उपरांत चालान कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने दोनो पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी कौशल को उसकी पत्नी ज्योति की हत्या का दोषी माना। इसके बाद कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास व १५०० रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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