March 23, 2026

एक्सीडेंट के मामले में आरोपी चालक को दो साल की कैद
३३०० रुपए का भुगतना होगा अर्थदंड
करैरा। जिले के करैरा कोर्ट के जेएमएफसी न्यायालय ने एक्सीडेंट के मामले में आरोपी डंपर चालक को लापरवाही पूर्वक मृत्युकारित करने के मामले में दोषी मानते हुए दो साल कैद व ३३०० रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले में शासन से पैरवी एसडीपीओ कल्यान सिंह ने की।
अभियोजन के मुताबिक ५ फरवरी २०१९ को किशनलान, उसका भतीजा छोटे उर्फ बृजभान, भाभी पार्वती व बहू मनीषा बाइक पर सवार होकर अपने रिश्तेदारी में महोबा जा रहे थे। जैसे ही वह जुगहा मोड के पास सिलानगर रोड पर आए तो सामने से आ रहे डंपर चालक अनेक सिंह ने तेजी व लापरवाही से वाहन चलाते हुए उनको टक्कर मार दी। घटना में छोटे उर्फ बृजभान व पार्वती की मौके पर मौत हो गई, जबकि मनीषा गंभीर घायल हो गई। अमोला पुलिस ने आरोपी वाहन चालक अनेक पुत्र गणेशलाल झां निवासी बिहानपुरा बामौरकलां के खिलाफ मामला दर्ज कर विवेचना उपरांत चालान करैरा कोर्ट में पेश किया। इस मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई है।

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