अवैध रेत उत्खनन के आरोपी को एक साल की कैद
२ हजार रुपए का भुगतना होगा अर्थदंड
कोलारस। जिले के कोलारस कोर्ट के प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट ने अवैध रेत उत्खनन के आरोपी को दोषी मानते हुए एक साल की कैद व २ हजार रुपए जुर्माने अदा करने की सजा सुनाई है। मामले में शासन से पैरवी एडीपीओ वर्षा पाठक कोलारस ने की।
अभियोजन के मुताबिक बदरवास के उनि विजय खत्री ने गत २ अगस्त २०२० को रिजौदी मार्ग से एक युवक संजू उर्फ संजय (२५)पुत्र गोपाल कुशवाह निवासी ग्राम श्रीपुर थाना बदरवास को अवैध रेत से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली के साथ पकड़ा था। ट्रॉली में अवैध रेत मिली जो कि संजू सिंध नदी में से बिना किसी रॉयल्टी के भरकर लाया था। पुलिस ने इस मामले में आरोपी संजय के खिलाफ रेत चोरी व खनिज अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना उपरांत कोलारस कोर्ट में चालान पेश किया था। मामले में कोर्ट ने दोनो पक्षों की सुनवाई करने के बाद आरोपी संजू को अवैध रेत खनन व रेत चोरी करने का आरोपी माना और उसे एक साल कैद व २ हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।