February 5, 2026
नए स्कूलों को डीईओ की चेतावनी: नियम तोड़े तो रद्द होगी मान्यता

शिवपुरी। जिले में नियमों को नजरअंदाज कर खोले जा रहे निजी स्कूलों पर अब जिला शिक्षा विभाग सख्त हो गया है। जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) विवेक श्रीवास्तव ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि किसी भी नए स्कूल में शासन के नियमों का उल्लंघन पाया गया, तो उसकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी।

यह मामला तब सामने आया जब SS News पर शासकीय प्राथमिक विद्यालय सिद्धेश्वर की दीवार से सटे एक निजी स्कूल की लाइव रिपोर्ट दिखाई गई। नियमों के अनुसार, किसी भी निजी स्कूल को शासकीय प्राथमिक विद्यालय से कम से कम 500 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। इस पर DEO श्रीवास्तव ने बताया कि उक्त स्कूल की जांच करवाई जा रही है, और यदि नियम तोड़े गए हैं तो उसकी मान्यता खत्म कर दी जाएगी।

इसके अलावा, श्रीवास्तव ने बताया कि कई शासकीय स्कूलों में छुट्टी के बाद कुछ असामाजिक तत्व परिसर में आकर माहौल खराब करते हैं। ऐसे मामलों में अब पुलिस की मदद ली जाएगी ताकि स्कूलों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

विवेक श्रीवास्तव, जो पहले उत्कृष्ट विद्यालय शिवपुरी के प्राचार्य और प्रभारी डीपीसी रह चुके हैं, अब जिले के DEO हैं। उन्होंने बताया कि वह जिले के अधिकांश शिक्षकों और कर्मचारियों को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। उन्होंने सभी को संदेश दिया है कि अपने किसी भी कार्य के लिए किसी दलाल के पास न जाएं, बल्कि सीधे उनसे मिलें – वह हर मदद निःशुल्क करेंगे।

DEO ने यह भी कहा कि बच्चों के आधार कार्ड और अन्य जरूरी दस्तावेजों की समस्याओं को दूर करने के लिए शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है, ताकि किसी भी छात्र को शासन की योजना से वंचित न रहना पड़े।

Shivpuritezkhabar

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