शराब पीकर ट्रैक्टर चलाने वाले चालक पर २४ हजार रुपए का जुर्माना
ट्रैक्टर मालिक पर भी ७ हजार रुपए का लगाया अर्थदंड, बीमा व लाइसेंस भी नही था
करैरा। जिले के करैरा कोर्ट के न्यायाधीश कृष्ण बुखारिया ने शराब पीकर ट्रैक्टर चलाने वाले चालक पर २४ हजार रुपए व वाहन मालिक पर ७ हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। चालक पर न तो ड्रायविंग लाइसेंस था और न नही वाहन का बीमा था। इसलिए कोर्ट ने संबंधित पर यह सख्त कार्रवाई की है।
करैरा पुलिस ने ७ अगस्त को रोड पर कमलेश परिहार निवासी ग्राम बमरौली करैरा को बिना नंबर का ट्रैक्टर-ट्रॉली शराब के नशे में चलाते हुए पकड़ा था। कमलेश के पास न तो वाहन चलाने का लाइसेंस था और न ही वाहन का बीमा था। पुलिस ने इस मामले में मोटर व्हीकल एक्ट के तहत केस दर्ज कर चालान कोर्ट में पेश किया जिस पर से कोर्ट ने सख्त कार्रवाई करते हुए वाहन चालक कमलेश परिहार व मालिक शिवकुमार यादव निवासी कारोठा पर कुल ३१ हजार रुपए का जुर्माना किया ह
